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ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना से आधी कीमत में खरीदें ट्रैक्टर के औजार, सरकार देगी 50% तक सब्सिडी

newz@gmail.com | Aug 26, 2026, 11:41 IST

ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना में किसानों को रोटावेटर, थ्रेशर, सीड ड्रिल जैसे कृषि उपकरण खरीदने पर 35% से 50% तक सब्सिडी मिलती है। इससे किसान कम खर्च में आधुनिक खेती कर सकते हैं।

e krishi yantra anudan yojana

ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना: महंगे कृषि यंत्रों की वजह से खेती का खर्च लगातार बढ़ रहा है। रोटावेटर, थ्रेशर, सीड ड्रिल जैसे आधुनिक औजार हर किसान नहीं खरीद पाता। किसानों की इसी समस्या को हल करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना चला रही हैं। इस योजना में सरकार आपको आधुनिक कृषि उपकरण खरीदने पर 35% से 50% तक की सीधी सब्सिडी देती है। यानी आधे दाम में ही आपको नया यंत्र मिल जाएगा।

कितनी सब्सिडी मिलेगी?

सब्सिडी आपकी श्रेणी के हिसाब से तय होती है: सामान्य वर्ग के किसान को यंत्र की कुल कीमत का 40% तक अनुदान जबकि SC, ST, महिला, लघु और सीमांत किसानों को कुल कीमत का 50% तक अनुदान मिलता है। शेष श्रेणी के किसानों के लिए अनुदान की न्यूनतम सीमा 35% है। इसे ऐसे समझे अगर कोई रोटावेटर 1 लाख रुपए का है और आप SC वर्ग से हैं तो आपको 50,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी और आपको सिर्फ 50,000 रुपए ही देने होंगे। पैसा DBT के जरिए सीधे आपके बैंक खाते में आता है।

किन यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी?

इस योजना में लगभग सभी तरह के कृषि उपकरण शामिल हैं। जिन पर सब्सिडी ले सकते हैं। जुताई के लिए रोटावेटर, कल्टीवेटर, हैरो, बुवाई के लिए सीडड्रिल, प्लांटर, कटाई और थ्रेसिंग के लिए थ्रेसर, रीपर, सिंचाई के लिए पाइपलाइन, पंप सेट के अलावा ट्रैक्टर चलित, स्वचलित और मानव/पशु चालित सभी तरह के यंत्र खरीदने पर भी सब्सिडी मिलती है। लक्ष्य साफ है हाथ से होने वाले काम को मशीन से करना ताकि समय और लागत दोनों बचे।

कौन ले सकता है ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना का लाभ?

योजना का फायदा लेने के लिए सिर्फ 2 शर्तें हैं। पहली शर्त किसान होना जरूरी है और दूसरी किसान के नाम पर जमीन का होना आवश्यक है। सब्सिडी के लिए जरूरी है कि पूर्व में किसान द्वारा उसी यंत्र पर सब्सिडी न ली गई हो। एक परिवार को निर्धारित समय में एक यंत्र पर एक बार ही अनुदान मिलता है।

आवेदन के लिए कौन-कौन से कागज चाहिए?

ऑनलाइन आवेदन करते समय ये दस्तावेज तैयार रखें: आधार कार्ड – मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है बैंक पासबुक की कॉपी – ताकि सब्सिडी सीधे खाते में आए जमीन के कागज – B-1 या खसरा-खतौनी की नकल जाति प्रमाण पत्र – SC/ST/महिला हैं तो छूट के लिए पासपोर्ट साइज फोटो डीलर का कोटेशन – जिस दुकान से यंत्र खरीदना है उसका रेट वाला बिल 5. आवेदन कैसे करें? स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रियापूरा आवेदन ऑनलाइन होता है।

ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ते

  • वेबसाइट dbt.mpdage.org या ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर जाएं।
  • रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन करें।
  • अपनी श्रेणी चुनें और जिस यंत्र की जरूरत है उसे सेलेक्ट करें।
  • ऊपर बताए गए सभी दस्तावेज और डीलर का कोटेशन अपलोड करें।
  • आवेदन जमा करने के बाद कृषि विभाग के अधिकारी आपके खेत और दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन करेंगे।
  • सत्यापन सही पाए जाने पर अनुदान की राशि सीधे आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।

जरूरी बात:

पहले आवेदन करें, फिर यंत्र खरीदें। अगर आप पहले ही यंत्र खरीद लेंगे तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। आवेदन स्वीकृत होने के बाद ही खरीद करें। ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना का मकसद है कम खर्च में ज्यादा पैदावार। 50% तक की छूट के साथ अब छोटे किसान भी आधुनिक मशीनें खरीद सकते हैं। इससे खेती आसान होगी, समय बचेगा और मुनाफा बढ़ेगा।अगर आप चाहें तो मैं पोर्टल पर आवेदन करने का लिंक और पूरी स्टेप प्रोसेस भी बता सकता हूं। क्या आप जानना चाहते हैं?

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