किसान की बात,सूत्र के साथ

MP के सागर में खाद का अवैध भंडारण पकड़ाया, 680 बोरी यूरिया जब्त, किराये के मकान में रखा था स्टॉक

newz@gmail.com | Oct 9, 2026, 20:37 IST

मध्य प्रदेश के सागर जिले की देवरी में किराए के मकान से 665 बोरी यूरिया, सात बोरी टीएसपी और आठ बोरी एनपीके खाद मिली। किसानों की शिकायत पर कृषि, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने परिसर सील कर दिया।

खाद

निलेश कुमार@ सागर. जिले में अवैध खाद भंडारण का मामला सामने आया है। देवरी के खंडेराव वार्ड में यह कार्रवाई की गई। संबंधित मकान सहजपुर रोड पर स्थित है। यहां किराए के परिसर में बड़ी मात्रा में खाद रखी मिली। किसानों की शिकायत के बाद कृषि विभाग ने मामले की जांच शुरू की। इसके लिए कृषि, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम बनाई गई। टीम ने मौके पर पहुंचकर परिसर का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान खाद की बोरियां मिलने पर अधिकारियों ने रिकॉर्ड और भंडारण की स्थिति देखी।

मौके से कुल 680 बोरी उर्वरक मिलने की जानकारी सामने आई। इनमें 665 बोरी यूरिया, सात बोरी टीएसपी और आठ बोरी एनपीके खाद शामिल थी। निरीक्षण में भंडारण से जुड़े नियमों के उल्लंघन की बात सामने आई। इसके बाद संबंधित परिसर को सील कर दिया गया।

कहां मिला खाद का भंडार?

यह मामला देवरी के खंडेराव वार्ड स्थित सहजपुर रोड का है। यहां एक किराए के मकान में खाद रखी गई थी। जांच में सामने आया कि उर्वरक का भंडारण स्वीकृत गोदाम में नहीं हो रहा था। खाद को दूसरे ऐसे परिसर में रखा गया था, जो नियमानुसार स्वीकृत और सत्यापित नहीं था।

उर्वरक के भंडारण के लिए तय नियमों का पालन जरूरी होता है। इसका उद्देश्य खाद की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था पर निगरानी रखना है। इससे यह पता लगाया जा सकता है कि खाद कहां रखी गई है। साथ ही, जरूरत के समय किसानों तक खाद पहुंचाने में भी मदद मिलती है।

इस मामले में अधिकारियों ने गैर-स्वीकृत परिसर में खाद रखने को नियमों का उल्लंघन माना। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में यह स्पष्ट नहीं है कि खाद वहां कब लाई गई थी। यह भी सामने नहीं आया है कि भंडारण के लिए किस स्तर पर अनुमति ली गई थी। इन सवालों का जवाब आगे की जांच से मिल सकता है।

मकान को सील करने की कार्रवाई करती टीम।

किसानों को खाद क्यों नहीं मिली?

शिकायत करने वाले किसानों ने एक निजी प्रतिष्ठान पर खाद नहीं देने का आरोप लगाया था। शिकायत में ‘सुरेश कुमार जैन प्रो. हर्षित जैन’ नाम का उल्लेख किया गया है। किसानों के अनुसार, उनके पास डीएपी खाद का टोकन था। इसके बावजूद उन्हें खाद उपलब्ध नहीं कराई जा रही थी।

किसानों की शिकायत के बाद विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया। इसके बाद राजस्व और पुलिस प्रशासन को भी जांच में शामिल किया गया। संयुक्त टीम ने संबंधित स्थान का निरीक्षण किया। इसी दौरान किराए के मकान में खाद का भंडार मिला।

यहां एक जरूरी बात समझना भी आवश्यक है। शिकायत में डीएपी खाद का टोकन होने के बावजूद खाद नहीं मिलने की बात कही गई थी। लेकिन निरीक्षण में दर्ज बरामदगी में यूरिया, टीएसपी और एनपीके का उल्लेख है। उपलब्ध जानकारी से यह पुष्टि नहीं होती कि बरामद खाद वही थी, जिसकी शिकायत की गई थी। इसलिए खाद की उपलब्धता और वितरण के बीच संबंध की जांच जरूरी है।

यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि संबंधित किसानों को टोकन के आधार पर खाद क्यों नहीं मिली। फिलहाल शिकायत और बरामदगी से जुड़े सभी पहलुओं की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई है।

कितनी खाद बरामद हुई?

संयुक्त टीम को मौके पर तीन तरह के उर्वरक मिले। इनमें यूरिया की मात्रा सबसे अधिक थी। यूरिया की 665 बोरियां मिलीं। इसके अलावा टीएसपी की सात बोरियां और एनपीके की आठ बोरियां बरामद हुईं। इस तरह कुल 680 बोरियां मौके पर मिलीं।

यूरिया का इस्तेमाल मुख्य रूप से फसलों को नाइट्रोजन देने के लिए किया जाता है। टीएसपी और एनपीके भी खेती में इस्तेमाल होने वाले उर्वरक हैं। इनका उपयोग फसल और मिट्टी की जरूरत के अनुसार किया जाता है।

इतनी बड़ी मात्रा में खाद मिलने के कारण भंडारण की जांच अहम हो जाती है। यह जानना जरूरी है कि खाद किस स्रोत से आई थी। इसकी खरीद और भंडारण से जुड़े दस्तावेज क्या कहते हैं। साथ ही, यह भी पता लगाना होगा कि खाद का वितरण किस व्यवस्था के तहत होना था।

हालांकि, उपलब्ध जानकारी में खाद की कुल कीमत नहीं बताई गई है। बोरियों का वजन भी स्पष्ट नहीं किया गया है। इसलिए केवल बोरी की संख्या के आधार पर खाद के कुल वजन या बाजार मूल्य का अनुमान लगाना उचित नहीं होगा।

खाद भंडारण के नियम क्या हैं?

उर्वरक के भंडारण और बिक्री के लिए तय नियमों का पालन करना होता है। इसका मकसद खाद की गुणवत्ता, उपलब्धता और वितरण व्यवस्था को व्यवस्थित रखना है। अधिकृत प्रतिष्ठानों और गोदामों की जानकारी से निगरानी करना आसान होता है।

कृषि विभाग के अनुसार, इस मामले में उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश, 1985 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया। जांच में खाद का भंडारण स्वीकृत और सत्यापित गोदाम के बजाय दूसरे परिसर में मिला। इसी आधार पर प्रशासन ने संबंधित मकान को सील किया।

ऐसे मामलों में दस्तावेजों की जांच महत्वपूर्ण होती है। इससे खाद की खरीद, परिवहन और भंडारण की स्थिति समझी जा सकती है। अधिकारियों को यह भी देखना होता है कि संबंधित परिसर का इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जा रहा था।

हालांकि, किसी नियम के उल्लंघन का आरोप सामने आने भर से किसी व्यक्ति की अंतिम कानूनी जिम्मेदारी तय नहीं होती। इसके लिए जांच और संबंधित कानूनी प्रक्रिया जरूरी है। इस मामले में आगे की कार्रवाई के बारे में विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है।

अब आगे क्या होगी जांच?

कार्रवाई के बाद संबंधित परिसर को सील कर दिया गया है। अधिकारियों ने मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की है। अब जांच में खाद के स्रोत और भंडारण से जुड़े दस्तावेज अहम होंगे। जांच के दौरान यह पता लगाया जा सकता है कि खाद कहां से खरीदी गई थी। इसके परिवहन और भंडारण से संबंधित रिकॉर्ड भी देखे जा सकते हैं। साथ ही, संबंधित प्रतिष्ठान के पास जरूरी अनुमति थी या नहीं, इसकी पुष्टि जरूरी होगी।

किसानों की शिकायत के पहलू की भी जांच अहम है। इसमें यह स्पष्ट करना होगा कि टोकन होने के बावजूद खाद उपलब्ध क्यों नहीं कराई गई। बरामद खाद और शिकायत में बताई गई डीएपी की मांग के बीच संबंध भी जांच का विषय है फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर प्रशासन की कार्रवाई और खाद की बरामदगी की पुष्टि होती है। लेकिन खाद के भंडारण के पीछे का उद्देश्य अभी स्पष्ट नहीं है। जांच पूरी होने और आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद ही मामले की पूरी स्थिति साफ होगी।

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