किसान की बात,सूत्र के साथ

फसल बीमा योजना: अब हर सीजन मिलेगा 1000 रुपए का क्लेम, खरीफ पर 2% और रबी पर 1.5% प्रीमियम

newz@gmail.com | Aug 29, 2026, 15:40 IST

मध्य प्रदेश में फसल बीमा योजना 2030-31 तक बढ़ाई गई। अब किसानों को फसल नुकसान पर न्यूनतम 1000 रुपए की दावा राशि जरूर मिलेगी, जिससे छोटे नुकसान पर भी राहत तय होगी।

फसल बीमा योजना

भोपाल | प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने पर किसानों को अब ज्यादा राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY को अगले 5 वर्षों के लिए यानी 2030-31 तक बढ़ाने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने योजना में एक बड़ा बदलाव करते हुए किसानों को हर सीजन न्यूनतम एक हजार रुपए का दावा राशि मिलना सुनिश्चित कर दिया है। इससे छोटे नुकसान पर भी किसान खाली हाथ नहीं लौटेंगे।

फसल बीमा योजना

कम प्रीमियम, ज्यादा सुरक्षा

योजना के तहत किसानों को बहुत कम प्रीमियम पर बीमा कवर मिलता है। खरीफ की फसलों के लिए किसानों को केवल 2% और रबी की फसलों के लिए 1.5% प्रीमियम देना होगा। बाकी प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार मिलकर भरेंगी।इस बीमा में सूखा, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, बेमौसम बारिश, कीटों के हमले और अन्य अप्रत्याशित कारणों से होने वाले फसल नुकसान को कवर किया जाता है।

21 दिन में सीधे खाते में राशि

फसल खराब होने की स्थिति में किसान को 72 घंटे के भीतर सूचना देनी होगी। इसके बाद सर्वे और मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी होने पर क्लेम राशि 21 दिन के अंदर सीधे किसान के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेज दी जाएगी।किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग योजना का क्रियान्वयन कर रहा है।

विभाग का कहना है कि समय पर प्रीमियम जमा करने वाले किसानों को ही योजना का लाभ मिलेगा।अधिकारियों के अनुसार PMFBY से प्रदेश के लाखों किसान प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम से सुरक्षित होंगे और अगली फसल के लिए उन्हें आर्थिक संबल मिलेगा।

क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

PMFBY का पूरा नाम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) है। यह भारत सरकार की एक फसल बीमा योजना है जिसकी शुरुआत 18 फरवरी 2016 को की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या रोगों से फसल खराब होने पर किसानों को आर्थिक सुरक्षा और वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

खास बातें

  • किफायती प्रीमियम: किसानों को खरीफ फसल के लिए 2%, रबी फसल के लिए 1.5%, और बागवानी/वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम देना होता है। बाकी का खर्च सरकार उठाती है।
  • कवर किए जाने वाले जोखिम: सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात, और कीटों के कारण होने वाला नुकसान।
  • पात्रता: अधिसूचित क्षेत्र में फसल उगाने वाले सभी किसान (बटाईदार और काश्तकार) इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

आप अधिक जानकारी के लिए इसकी आधिकारिक PMFBY Portal पर जा सकते हैं।

ये भी पढ़ें…

मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी राहत:मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से हर साल मिल रहे 12 हजार

मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना: भैंस खरीद पर 75% तक सब्सिडी, गांवों में बढ़ेगा रोजगार

डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना: 25 गाय-भैंस की डेयरी पर सरकार दे रही 42 लाख तक का लोन

नमो ड्रोन दीदी योजना: गांव की महिलाएं बनीं टेक पायलट, खेतों में भर रहीं उड़ान

GENERAL newz@gmail.com

Read more